त्रिलोकपुर मेला के दौरान आग्नेयास्त्र, मांस-मछली व तूड़ी ढुलाई वाले वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध: जिला दंडाधिकारी,

त्रिलोकपुर मेला के दौरान आग्नेयास्त्र, मांस-मछली व तूड़ी ढुलाई वाले वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध: जिला दंडाधिकारी, VR Media Himachal नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 22 सितम्बर से 07 अक्तूबर 2025 तक चलने वाले श्री महामाया बाला सुंदरी आश्विन नवरात्र मेला त्रिलोकपुर के दौरान कालाअंब पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि लाने ले जाने पर…

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